हल्द्वानी। न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोलज्यू मन्दिर के लिए डीएम अल्मोड़ा द्वारा गठित कमेटी की ओर से मन्दिर की समस्त गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पर्यटन सचिव समेत जिलाधिकारी अल्मोड़ा को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर कहा है कि चितई गोल्ज्यू के मन्दिर मामले में पूर्व में कोर्ट के आदेश पर डीएम अल्मोड़ा ने कमेटी गठित की थी। जिसमें सभी सदस्य सरकारी अधिकारी नियुक्त किये गए। आरोप है कि अब यह कमेटी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर मंदिर की अन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है। जबकि पूर्व आदेश में कोर्ट ने कमेटी का गठन केवल गैर धार्मिक प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया था, लेकिन कमेटी अब मन्दिर के पुजारियों की भी छंटनी कर रही है। याची ने इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना बताया। कहा कि कमेटी गठित करने का मुख्य उद्देश्य मन्दिर की गैर गतिविधियों का संचालन करने के लिए किया गया था न कि मंदिर की धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप के लिए।
हाईकोर्ट ने दिया पर्यटन सचिव व डीएम अल्मोड़ा को नोटिस