हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यायालय के पूर्व के आदेशों का अनुपालन न करने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी एवं प्रमुख सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। एकलपीठ ने यह भी बताने को कहा है कि अभी तक किराए का भुगतान क्यों नहीं किया गया? मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
देहरादून की रूलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि उक्त मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा था। लेकिन अभी तक उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। इसी कारण संस्था की ओर से उक्त लोगों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी एवं प्रमुख सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी किया है। बता दें कि संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस संबंध में संविधान के अनुछेद 361 में नोटिस भेजा है। क्योंकि उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले उनको सूचना देनी आवश्यक होती है। अभी उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है।