हल्द्वानी/ नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊं गांव में भारी निर्माण कार्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से बुधवार को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि मुनिचिदानंद के कॉन्ट्रैक्टर प्रभुदत्त शर्मा को क्या जंगल में रहने का प्रमाण पत्र दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई बुधवार आठ जुलाई को होगी।हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुनि चिदानंद की ओर से हरिद्वार से 14 किमी आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गांव की वन भूमि पर 2006 से भारी निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग की चौकी होने के बावजूद में निर्माण तेजी से चल रहा है। मगर वन विभाग की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि निर्माण पर रोक लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
सरकार से मांगा हाईकोर्ट ने राजाजी पार्क मामले में शपथपत्र