सल्ट में धोराणी मोटर मार्ग निर्माण पर लगी रोक हाईकोर्ट ने रखी जारी
हल्द्वानी/नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक स्थित धोराणी मोटर मार्ग निर्माण पर लगी रोक अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी है। मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन, आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा के सल्ट निवासी खुशाल सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में धोराणी से तया तक मोटर मार्ग निर्माण किया जा रहा है। सड़क कटान के दौरान ठेकेदार ने क्षेत्र में 224 हरे पेड़ काटे हैं। इस संबंध पूर्व में जिला प्रशासन से शिकायत की गई। इसके बाद अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्रकरण राजस्व पुलिस को सौंप दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि शिकायत पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। याचिका में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जांच रेगुलर पुलिस से कराए जाने की मांग की गई है।