केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के शवों को खोजने के वैज्ञानिक तरीके क्या है: हाईकोर्ट
हल्द्वानी/नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा में मृत लोगों के शवों की खोज को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीटूट देहरादून से फिर पूछा कि आपदा में लापता हुए लोगों के शवों को खोजने के लिए क्या-क्या वैज्ञानिक तरीके हैं। इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। दिल्ली निवासी अजय गौतम ने मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में केदारनाथ में बड़ी आपदा आई थी। उस दौरान केदारघाटी में से लगभग 4200 लोग ऐसे थे, जो लापता हो गए थे। इसमें से सिर्फ 600 के ही कंकाल बरामद हुए। लेकिन आज भी 3600 लोग केदारघाटी में दफन हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार कोई सार्थक कवायद नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की कि वह सरकार को मामले को गंभीरता से लेने के लिए निर्देशित करे, जिससे कि केदारघाटी से शवों को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार कराया जा सके।