हाईकोर्ट ने पतंजलि, निदेशक आयुष आईसीएमआर, निम्स विवि राजस्थान को भी जारी किए नोटिस
हल्द्वानी/नैनीताल। पतंजलि की कोरोनिल दवा के मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही पतंजलि, निदेशक आयुष, आईसीएमआर, निम्स विवि राजस्थान को भी नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में उधमसिंह नगर के अधिवक्ता मणि कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पिछले मंगलवार को हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ के दिव्य फॉर्मेसी द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा लांच की। याचिकाकर्ता का कहना है बाबा रामदेव की दवा कम्पनी ने आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों का पालन नहीं किया।आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति नही ली।